जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच, नियमों की पालना नहीं करने पर की कार्रवाई
जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच,
नियमों की पालना नहीं करने पर की कार्रवाई
भीलवाड़ा, 3 अप्रैल। जिले में स्थित कई मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत की गई है।
निलंबित किए गए मेडिकल स्टोर्स में नवल मेडिकल एंड जनरल स्टोर सांगरिया तहसील फूलियाकलां, मैसर्स गुप्तेश्वर मेडिकल स्टोर सास्वाके के सामने कोटा रोड़ मांडलगढ़, मैसर्स जैन मेडिकल स्टोर 29, नागोरियों की बगीची माणिक्य नगर भीलवाड़ा, मैसर्स सवाईभोज मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल रोड़ आसींद, मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर, मंडपिया स्टेशन भीलवाड़ा और मैसर्स जी एन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर मांडल शामिल हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति, शेड्युल एच 01 औषधियों का विक्रय विवरण प्रस्तुत नहीं करना, शिड्युल एच 01 रजिस्टर संधारित नहीं करना और निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराना शामिल हैं। उन्होंने नियमों की पालना नहीं करने पर लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि इस प्रकार हैः
नवल मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार मैसर्स गुप्तेश्वर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक, मैसर्स जैन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक, मैसर्स सवाईभोज मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक, मैसर्स बालाजी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक, मैसर्स जी एन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का लाइसेंस 15 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक के लिए निलंबित किया गया है।
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