सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 फीसदी कोटे में अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य चार हफ्ते में ये अधिसूचना जारी करें। इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए, उसने बाकी राज्यों को भी चार सप्ताह में ऐसा ही करने का आदेश दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य राज्य भी यही अधिसूचना जारी करेंगे। यह प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगे।
बिहार बंद के बीच हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात
जुनिपर ग्रीन एनर्जी का IPO जल्द, ग्रीन एनर्जी में दांव लगाने वालों के लिए बड़ा अवसर
पटाखा फैक्टरी विस्फोट में भारी तबाही, राहत-बचाव के दौरान मिले शवों के अवशेष
MP में छात्र आंदोलन तेज, 20 जिलों तक फैला प्रदर्शन, इंदौर में ड्रोन से नजर
पीयूष गोयल के फर्जी वीडियो पर बवाल, डीपफेक बनाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज
डॉक्टरों की सलाह पर शबाना आजमी ने रोका विरोध प्रदर्शन, सामने आई बीमारी की वजह
बौंली में NEET पेपर लीक पर फूटा गुस्सा, कैंडल मार्च में उमड़ी भीड़
न्यूक्लियर डील, अब्राहम समझौता और ट्रंप की रणनीति, जानिए क्यों बढ़ा सऊदी पर दबाव