सब इंस्पेक्टर भर्ती में उलझा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि ट्रेनिंग कर रहे चयनित अभ्यर्थी न तो ट्रेनिंग जारी रख पाएंगे और न ही उन्हें फिलहाल फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डबल बेंच को तीन महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.
दरअसल, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती परीक्षा में धांधली मानते हुए पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था. बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस आदेश पर रोक लगाकर चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करने की अनुमति दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. यानी भर्ती परीक्षा रद्द होगी या बरकरार रहेगी, इसका अंतिम फैसला अब हाई कोर्ट की डबल बेंच को तीन महीने के भीतर करना होगा.
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