रिलायंस इंडस्ट्रीज को 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश
मुंबई। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार को अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी हुआ था।
रिलायंस ने कहा है कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ब्लॉक्ड क्रेडिट मानते हुए पारित किया गया है। कंपनी का आरोप है कि यह आदेश लागू किए गए टैक्स की प्रकृति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई सेवाओं के वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखता।
रिलायंस के शेयर हाल में 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे थे, इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन, जल्द ही शेयरों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती कारोबार में वे 0.12 प्रतिशत बढ़कर 1,565.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।
रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ई-मेल के जरिए मिला। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। यह जुर्माना सेंट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 और गुजरात जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है।
Supreme Court of India ने CISF कांस्टेबल बहाली मामले में केंद्र की अपील खारिज की
पारदर्शी आबकारी नीति से सरकार की कमाई में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
लोकसभा सीटों में 50% वृद्धि से उत्तरी राज्यों को बढ़त, दक्षिण भारत को संभावित नुकसान
Madhya Pradesh High Court की सख्ती, डॉक्टर को रिश्वत मामले में फटकार
दोस्त की हत्या कर शव घर में दबाया, फिर भूत के डर से आरोपी ने किया आत्मसमर्पण
बंगाल में सियासी पारा चढ़ा: अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ 14 आरोपों की चार्जशीट जारी की