विद्युत उपभोक्ताओं को राहत के लिए एमनेस्टी योजना प्रारम्भ
जयपुर । राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर बिजली उपभोक्ता को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान कर बडी राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना प्रारंभ का निर्णय लिया है। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे सभी श्रेणी के कनेक्शन पर मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। यह योजना आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में भी जमा करवा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को किश्त समय से जमा करवाने पर ही योजना का लाभ देय होगा और आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ दिया जाएगा। नागर ने बताया कि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 जुलाई, 2024 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ही विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामले इसके अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे।
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