पंचायत उप चुनाव का बजा बिगुल, राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का किया ऐलान
जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए विभिन्न पदों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 20, उपसरपंच के 15 एवं पंच के 143 पदों पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतगणना 15 फरवरी को प्रात: 9 बजे से होगी। सरपंच एवं पंच के लिए मतदान 14 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् आरंभ हो जाएगी। जिला प्रमुख एवं प्रधान के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा तथा उपप्रधान के लिए मतदान की तिथि 17 फरवरी को रखी गई है।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि 29 जनवरी होगी तथा नाम निर्देशन पत्र 3 फरवरी को प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 फरवरी को प्रात: 11 बजे से होगी। इसी प्रकार नाम वापसी की तिथि 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक होगी एवं चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन इसी दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात् होगा।
सरपंच एवं पंच के लिए इस दिन जारी होगी लोक सूचना
सरपंच एवं पंच के लिए 29 जनवरी को लोक सूचना जारी की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 5 फरवरी को होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 6 फरवरी को की जायेगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक रखी गई है।
महिला अस्पताल में 100 सिजेरियन का लक्ष्य, निजी विशेषज्ञ भी किए अनुबंधित
वार्ड 62 के भाग संख्या 23 में 13 सितंबर को होगा पुनर्मतदान
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वैध भूमि स्वामी को मिला भौतिक कब्जा
दाऊजी मेले की तैयारियों को लेकर डीएम ने दिए दिशा-निर्देश
13 साल पुराने डकैती कांड में सात दोषियों को 10-10 साल की सजा
जयपुर नगर निगम चुनाव: भाजपा की पार्षदों की बाड़ेबंदी की तैयारी, कांग्रेस भी सक्रिय
नेशनल लोक अदालत में लगभग 577584 मामले निराकृत