छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की मांग खारिज की
बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग को अमान्य कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है। याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार इस चुनाव याचिका को ख़ारिज करने की मांग की गई,जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
अवैध रेत खनन में बढ़ती हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, फॉरेस्ट गार्ड हत्या मामले में 13 को सुनवाई
पाटन में प्रॉपर्टी विवाद बना हिंसक, गोलीबारी में अधेड़ पर जानलेवा हमला
रेल यात्रियों के लिए राहत, 14 ट्रेनें फिर से शुरू
नीतीश कुमार पहली बार बने राज्यसभा सांसद, सी. पी. राधाकृष्णन ने दिलाई सदस्यता
केकेआर मैच में मुकुल चौधरी की बल्लेबाजी पर फिदा हुए सुनील गावस्कर
कृति सैनन पहुंचीं भोपाल, कक्षा से पंचायत तक विकास कार्यों का लिया जायजा
पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के छोटे भाई का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर
जयपुर में जोंक थेरेपी से मिल रही नई उपचार की उम्मीद
सिनेमाघरों में रिलीज ‘डकैत’, जानें आदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की फिल्म की पूरी डिटेल
पत्नी के नाम की फर्म को भुगतान, जनपद CEO पर गिरी गाज