जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में किए बदलाव
नई दिल्ली । हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। फैसले के तहत छोटे वाहनों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28प्रतिशत से घटाकर 18प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो जैसी कारों की कीमतें 10प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इसी तरह, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय टू-व्हीलर भी सस्ती हो जाएंगी। ऑटो पार्ट्स पर अब 18प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। छोटे हाइब्रिड वाहनों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
किसानों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर समेत कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है। दूसरी ओर, लग्जरी कारें, बड़ी एसयूवी और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, हार्ले डेविडसन और बड़ी एसयूवी महंगी होंगी।
राशिफल 14 सितम्बर 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बेमेतरा जिले को दी 183 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
रायगढ़ के रामलीला मैदान में 14 से 23 सितंबर तक सजेगा चक्रधर समारोह का भव्य मंच
कठिनाईयों और संघर्ष के बावजूद अपनी पहचान और गौरव को बनायें रखने वाले सिंधी समाज पर सभी को गर्व : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर छत्तीसगढ़ की गूंज, देश-दुनिया के सामने खुली पर्यटन संभावनाओं की नई राह
सेवा संकल्प अभियान 2026: हुनर को मिल रही नई उड़ान’
पूरे क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं से कवर करें, शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं एएनसी जांच सुनिश्चित हो: उप मुख्यमंत्री शुक्ल
"हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार" के ध्येय वाक्य को चरितार्थ कर रहा है मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव